हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश, कर्मचारी को दी राहत, 60 दिन में 7वें वेतनमान अनुसार 2014 से होगा ब्याज-वेतन का भुगतान

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (MP high court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (Employee) को बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को 2014 से लेकर अब तक 7वें वेतनमान(7th pay scale)  के अनुसार ब्याज (interest) सहित वेतन (salary) का भुगतान किया जाए। इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है। दरअसल न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई पूरी हुई।

इस दौरान याचिकाकर्ता नर्मदा पुर निवासी संजय लुटारे की तरफ से वकील शंकर प्रसाद सिंह ने दलील पेश किए। पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 2014 में तृतीय श्रेणी में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया था। वहीं मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2021 11 नवंबर के आदेश के अनुसार निरीक्षक के पद को स्वच्छता पर्यवेक्षक पद की मान्यता दी गई। बावजूद इसके याचिकाकर्ता को 2014 से वार्ड जमादार के वेतन का भुगतान किया जा रहा है जो कि तृतीय श्रेणी के ना होकर चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान हैं।


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Kashish Trivedi

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