कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अनुकंपा नियुक्ति पर नवीन दिशा निर्देश जारी, अब इस तरह मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शासकीय सेवकों (Employees) सहित ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें योजना की समीक्षा की गई है। वहीं मृतक ग्रामीण डाक सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसको जानना कर्मचारी सहित उम्मीदवारों के लिए बेहद आवश्यक है। वही आश्रितों को इस तरह से अब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि इस संदर्भ में, इस निदेशालय में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक ग्रामीण डाक सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को सीसीई के समक्ष रखा गया था और आवश्यक दस्तावेजों/प्रक्रिया को पूरा न करने आदि जैसे कारणों से खारिज कर दिया गया था।

सक्षम प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और देखा है कि अनुकंपा नियुक्ति समिति (CCE) के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन सभी पहलुओं में पूरा होना चाहिए अर्थात प्रारूप में भरा हुआ आवेदन, सहायक दस्तावेज, अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि। इसके अलावा, CCE बैठक से पहले अभिलेखों का उचित सत्यापन/जांच भी पूरी की जाएगी।

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चूंकि विभाग ने अनुकंपा के आधार पर शत-प्रतिशत नियोजन का प्रावधान किया है, सक्षम प्राधिकारी ने आश्रितों को परिमंडलों द्वारा उपरोक्त आधारों पर अस्वीकृति के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। ऐसे मामलों/प्रतिवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए महानिदेशक डाक सेवाएं सक्षम प्राधिकारी होंगी। आवेदक/आश्रित, संबंधित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के माध्यम से महानिदेशक डाक सेवा को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अस्वीकृति के खिलाफ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी भी अभ्यावेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिस पर आश्रित को उसके खिलाफ प्रतिनिधित्व किए गए आदेश की एक प्रति प्राप्त होती है। अंतिम सक्षम प्राधिकारी अवधि की समाप्ति के बाद भी अभ्यावेदन पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आश्रित के पास समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

HOC से अनुरोध किया गया है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निदेशालय को इस तरह के अभ्यावेदन को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें: –

  • (i) समर्थित दस्तावेजों के साथ आश्रित द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व।
  • (ii) सीसीई के समक्ष रखे गए दस्तावेजों के साथ आश्रित का आवेदन।
  • (iii) अनुकंपा नियुक्ति समिति (सीसीई) का कार्यवृत्त जिसके द्वारा आश्रित के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।
  • (iv) प्रतिनिधित्वकर्ता द्वारा उद्धृत आधारों पर प्रतिनिधित्व पर एचओसी की टिप्पणियां।

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