अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, शासन का आदेश स्थगित, विभाग सहित AICTE को नोटिस

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने अतिथि विद्वानों (Guest scholars) को राहत दी है। दरअसल इंजीनियरिंग (engineering)- पॉलिटेक्निक कॉलेज (polytechnic college) में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को 11 महीने में हटाने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्थगित कर दी है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया है। वहीं याचिका पर आए फैसले और नई चयन प्रक्रिया जारी होने तक गेस्ट फैकेल्टी को नहीं हटाया जा सकेगा।

दरअसल मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौशल के युगल पीठ द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय के आयुक्त, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित AICTE को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 26 अप्रैल तक उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।


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Kashish Trivedi

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