WhatsApp: एन्क्रिप्शन तोड़ने को लेकर कोर्ट से बोला WhatsApp, कहा अगर ऐसा करने पर मजबूर किया गया तो भारत में सर्विस देना कर देंगे बंद

WhatsApp: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ी दलील रखी हैं। यदि आप भी व्हाट्सप्प यूजर हैं तो आपको भी इस खबर पर ध्यान देना चाहिए।

WhatsApp: व्हाट्सऐप ने कोर्ट से कहा है कि यदि उसे एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह अपनी सेवाएं भारत में बंद कर देगा और यहां से अपने कार्यों को समाप्त कर देगा। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह की जानकारी दी है। दरअसल वकील ने कहा है कि लोग व्हाट्सऐप का उपयोग इसकी गोपनीयता के कारण ही करते हैं और यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजता है।

चैट का पता लगाने और मैसेज को क्रिएट करने वाले शख्स की पहचान:

दरअसल व्हाट्सऐप और उसकी मात्रिक निर्माता कंपनी मेटा ने 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में देश की आईटी नियमों के खिलाफ चुनौती दी थी। वहीं गुरुवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 2021 के आईटी नियमों के अनुसार अब सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों को चैट का पता लगाने और मैसेज को क्रिएट करने वाले शख्स की पहचान करने के लिए प्रावधान करना अनिवार्य होगा। आपको जानकारी दे दें कि मेटा के सीईओ मार्क जुबरबर्ग हैं।

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Rishabh Namdev

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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।