MP News: स्कूल शिक्षा विभाग की New Transfer Policy जारी, इस माध्यम से जारी होंगे आदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में नई तबादला नीति (new transfer policy) जारी कर दी गई थी। जिसके बाद 1 जुलाई से प्रदेश में तबादले पर से लगी रोक हटा दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh, School Education Department) ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर नई ट्रांसफर नीति को जारी किया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारी सहित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration) के अनुसार ही होगी। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के नई नीतियों की माने तो शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफर आदेश एजुकेशन पोर्टल (education portal) से ही जारी किए जाएंगे।

जबकि अधिकारी कर्मचारियों की जॉइनिंग-रिलीविंग (joining-relieving) संबंधी कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। वही खुद के खर्च पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को 18 जून तक देना अनिवार्य होगा। वही दिव्यांगों ने की स्थिति या गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन के माध्यम से या फिर किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।


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Kashish Trivedi

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