MP School : निजी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर, जल्द तैयार करें प्रप्रोजल, निर्देश जारी

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों (Private School) के लिए बड़े काम की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध मे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों को 25 सितंबर से पहले फीस का प्रप्रोजल तैयार करना होगा।इसके बाद  प्रपोजल जनरेट करने के लिए स्कूल स्तर से कार्यवाही बंद कर दी जावेगी।

MP News : कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़े काम की खबर, निर्देश जारी

डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि  निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act) के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों (Private School) में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र (state education center) द्वारा विभागीय पत्रों एवं सतत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी अभी तक कुछ अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रपोजल तैयार नहीं किये हैं।

डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान (DPC Sarva Shiksha Abhiyan) ने कहा है कि जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किये है, उन स्कूलों को 25 सितम्बर 2021 तक प्रपोजल लॉक करने के लिए अंतिम स्मरण पत्र भेजकर समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्रपोजल जनरेट करने के लिए स्कूल स्तर से कार्यवाही बंद कर दी जावेगी।

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यदि किसी अशासकीय स्कूल की सत्र 2016-17 2017-18 2018-19 एवं 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी अथवा जिला स्तर पर लंबित है तो उनका तत्काल निराकरण कराकर प्रपोजल प्राप्ति के प्राथमिकता क्रम अनुसार राशि जारी करने की कार्यवाही की जायें राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उक्त सत्रों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक राशि समस्त जिला शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी जिलेवार जानकारी जमा कराएं।

महत्वपूर्व तारीखें

इसके लिए इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर के माध्यम से संबंधित अशासकीय स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करने हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है। सत्र 2016-17, 2017- 18, 2018- 19 के लिए सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितंबर, जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2019- 20 के लिये शाला स्तर प्रपोजल तैयार करने के लिए 10 अक्टूबर तथा सत्यापन की तिथि 15 अक्टूबर, प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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