MP : नर्सिंग कॉलेज खोलने नियम में बदलाव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, फर्जी कॉलेजों पर लगेगी रोक

कर्मचारियों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज (MP Private nursing colleges) के फर्जीवाड़े थमने का नाम नहीं ले रहे है। दरअसल कई नर्सिंग कॉलेज में बड़े पैमाने पर बड़ी गड़बड़ियां देखने के बाद मामला हाईकोर्ट (MP High court) पहुंच गया है। वहीं हाईकोर्ट की सख्ती के साथ ही अब निजी नर्सिंग कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई करने के साथ राज्य शासन ने नियम में बदलाव की तैयारी की है।

नर्सिंग कॉलेज खोलने के नियम में बदलाव किए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 साल में खुद की बिल्डिंग ना बनाने पर बैंक गारंटी को राजसात किया जाएगा। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव केके दुबे ने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के बाद खुद की बिल्डिंग होनी चाहिए।


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Kashish Trivedi

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