नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) से जुड़े लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा किसानों (Farmers) के खाते की जांच की जाएगी। साथ ही उनके जमीन दस्तावेज भी सत्यापित किए जाएंगे। किसान PM kisan 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक जिन किसानों कोई 11वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। उनके पास रकम को पाने का एक और मौका है।
दरअसल पैसे अटकने का बड़ा कारण ई केवाईसी (E-kyc) नहीं करवाना हो सकता है। किसानों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया है। जिसके अंदर किसान अपना ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों को अब तक के 11वीं किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। वह हेल्पलाइन नंबर 011 2430 0606 पर कॉल कर अपने किश्त से संबंधित विषय में जानकारी पा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार और जिला के जिलाधिकारियों मंडलायुक्त को बड़े निर्देश दिए हैं। जिसमें पीएम किसान योजना के जुड़े लाभार्थियों के खातों की जांच के अलावा उनकी जमीन के दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। इसके लिए सभी मंडलायुक्त निर्देशित किया गया कि इलाके की पीएम किसान योजना के लाभार्थी की जमीन के दस्तावेज का ब्यौरा पोर्टल से निकाल कर उन्हें सत्यापित किया जाए। 31 जुलाई तक इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें उप कृषि निदेशक, किसानों का विवरण पोर्टल से निकालकर तहसील को देंगे। वहीं राजस्व कर्मी सारी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे और उप जिलाधिकारी इसकी निगरानी की भूमिका में रहेंगे।
बता दें कि किसानों को अब तक की 11वीं किस चीज की राशि वितरित की जा चुकी है। जिससे उनके खाते में ₹22000 तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। वही 12वीं के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के महीने में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। बता दे कि पीएम किसान योजना की पहली किस्त की राशि 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त की राशि 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच उपलब्ध कराई जाती।
जबकि तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। ऐसे में 11वीं किसका पैसा किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच आने की संभावना जाहिर की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि राशि सितंबर महीने तक यानी दुर्गा पूजा -दिवाली से पहले किसानों के खाते में भेजी जा सकती है।
इसके साथ ही एक अहम बदलाव किए गए। हालांकि किसानों को इस संबंध में कई बार गलत जानकारी उपलब्ध हो जाती है। पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दरअसल इनमें से कोई एक ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान है, जो किसानों को अपात्र बनाते हैं।
वही अपात्र साबित हुए किसानों से रकम की वसूली की जाती है। आइए जानते हैं कौन है जो अपात्र की श्रेणी में शामिल होते है।
- इस योजना के नियम के अनुसार वैसे किसान परिवार दिन में अगर कोई टैक्स देता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- इसके अलावा ऐसे किसान जो अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ना कर के किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हो या दूसरे की खेत पर किसानी का काम कर रहे हो, वह किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- इसके अलावा यदि कोई किसान खेती लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उनके पिता-दादा सहित पूर्वजों के नाम पर है वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- इसके अलावा अगर कोई किसान खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है। यह सेवानिवृत हो चुका है। मौजूदा या पूर्व सांसद विधायक में तो ऐसे लोग भी किसान योजना का लाभ उठाने के लिए अपात्र घोषित किए गए हैं।
- इतना ही नहीं प्रोफेशनल रजिस्टर डॉक्टर इंजीनियर वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार वाले भी अपात्र की श्रेणी में शामिल किए गए हैं।