नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के PM Kisan किसानों के लिए बड़ी खबर हैं। दरअसल आरबीआई (RBI) ने बैंकों (banks) के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (kisan credit card) के अल्पकालीन फसली ऋण योजना (short term crop loan scheme) में संशोधन किया। दरअसल किसानों को प्रदान की गई ब्याज सर्वेशन की राशि का दावा करने के मानदंड को संशोधित किया है। इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के एक परिपत्र में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के मुताबिक किसानों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ₹300000 की अल्पावधि फसल ऋण प्रदान की जाती है।
MP : विभाग की बड़ी तैयारी, लूट-फरेब पर लगेगी रोक, लौटानी पड़ेगी दंड के साथ तीन गुना राशि
इसके लिए सरकार द्वारा बैंकों से ऋण 2% ब्याज सर्वेशन प्रदान करना होता है। उन किसानों को अतिरिक्त 3% ब्याज सर्वेशन प्रदान किया जाता है। जो अपना ऋण भुगतान करते हैं ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% है। वहीं आरबीआई के परिपत्र की माने तो 2021-22 में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कृषि और संवर्धन गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के लिए संशोधन ब्याज सर्वेशन योजना का अलग नियम तय किया गया। इसके लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक आधार पर दावे प्रस्तुत किए जाएंगे।