नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के लाखों किसानों (farmers) को जल्द ही सरकार की ओर से खुशखबरी मिलने वाली है। खबर हैं कि सरकार 15 दिसंबर के आसपास पीएम किसान योजना (PM Kisan) की 10वीं किस्त (10th installment) जारी करेगी। अगर आप किसान हैं और अभी तक पीएम किसान योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो ऐसा करने का यह सही समय है। आपके द्वारा आवेदन करने और आपका आवेदन स्वीकार करने के बाद, आपको अपने बैंक खाते में 2000 रुपये मिलेंगे।
इस बीच कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसानों के खाते में त्रैमासिक रूप से 2000 रुपये जमा करने के बजाय पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत आगे जाकर 4000 रुपये जमा किए जाएंगे। यदि ऐसा होता है, तो PM KIsan yojna के तहत किसानों को पहले प्राप्त 6000 रुपये प्रत्येक वर्ष के बजाय 3 किस्तों में 12,000 रुपये प्राप्त होंगे।
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त के लिए कौन पात्र है?
दुर्भाग्य से, पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर किसी परिवार में पति-पत्नी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं तो सरकार उन्हें ‘नकली’ करार देगी। इसके अलावा, ऐसे अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र हैं।
अगर किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह, यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए कर रहा है या दूसरों के खेतों में खेती का काम करता है, और वे योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
वहीं अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उसे फिर से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक अन्य मामले में यदि कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं।पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, या उनके परिवार के सदस्य भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभों का आनंद लेने के लिए अपात्र हैं।