भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कर्मचारियों और अधिकारियों (MP Government Employees) पर निलंबन की कार्रवाई हो रही है। अब उज्जैन में शिक्षक, सिवनी में पटवारी और दतिया में पंचायत सचिव को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।इसके अलावा सतना में उपयंत्री को नोटिस और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।इसके अलावा रतलाम में 4 भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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उज्जैन कलेक्टर (Ujjain Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने खाचरौद के शासकीय माध्यमिक विद्यालय (Government School) घिनौदा में पदस्थ शिक्षक (Teacher) भरतलाल पाटीदार को निर्वाचन कार्य में वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में भरतलाल पाटीदार का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-212 नागदा-खाचरौद रहेगा।
सिवनी कलेक्टर (Seoni Collector) डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने सिवनी नगरीय क्षेत्र के कृषक द्वारा पटवारी कौशल किशोर राहंगडाले के विरुद्ध गलत गिरदावरी करने की शिकायत की जांच में उक्त शिकायत सही पाये जाने पर सम्बंधित पटवारी को निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं। निलंबन अवधि में राहंगडाले का मुख्यालय तहसील कार्यालय सिवनी रहेगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
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दतिया में कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जबाव संतोषपद्र न होने से संतोष यादव सचिव तत्कालीन राजपुर वर्तमान ग्राम पंचायत लरायटा जनपद पंचायत दतिया का उक्त कदाचार के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबिन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत दतिया रहेगा। यादव को जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी।
उपयंत्री को नोटिस, वेतन वृद्धि रोकी
सतना कलेक्टर (Satna Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने विधानसभा उप निर्वाचन में वीडियो अवलोकन टीम में नियुक्त उपयंत्री हिमांशु जायसवाल एवं सहायक ग्रेड-3 पीके मिश्रा को अपने कर्तव्य में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयंत्री जायसवाल एवं सहायक ग्रेड-3 मिश्रा को जारी नोटिस में निर्वाचन जैसे अति-संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। उपयंत्री जायसवाल एवं सहायक ग्रेड-3 मिश्रा को नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है। समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा समाधानकारक नहीं पाये जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
4 भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी
रतलाम कलेक्टर (Ratlam Collector) कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर अवैध निर्माण के विरुद्ध तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। इस तारतम्य में नगर निगम द्वारा सालाखेड़ी तथा बंजली क्षेत्र में अवैध अनुमति से बनाए गए 4 भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने से निर्माण नगर निगम की अनुमति से किया जाना था परंतु ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति ली गई।
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उल्लेखनीय है कि बरबड़ क्षेत्र में दो आवासीय भवन तथा एक कमर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण बंजली ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर किया गया तथा महू नीमच रोड पर एक होटल निर्माण सालाखेड़ी ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर किया गया। इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा सचिवों की भी जांच की जाकर दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।