एमपी के किसानों के खाते में आएगी कर्जमाफी की राशि, कलेक्टरों को आदेश जारी

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भोपाल। मध्य प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत पहले चरण के प्रकरणों के किसानों के खातों में ऋणमाफी की राशि भेजे जाने के लिए कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरोंं को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन जिलों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के जिन किसानों के प्रकरण में राशि आचार संहिता के लागू होने के कारण भेजी नहीं जा सकी थी उनमें अब जल्द से जल्द पैसा भेजा जाए। 

इस संबंध में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं उन जिलोंं के कलेक्टरों को चिठ्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि हां मतदान हो चुका है वहा पैसा ट्रांसफर करना शुरू करें। बता दें चुनाव आचार संहिता लागू होने से प्रदेश के करीब पांच लाख किसानों के प्रकरण रूक गए थे। आदोश में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न होने वाले जिलों में ऋण राशि को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। इसलिए लंबित प्रकरण को जल्द निपटाया जाे। 

गौरतलब है कि कृषि विभाग के प्रधान सचिव, राजेश राजोरा ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पांच लाख किसानों के खाते में राशि भेजने के लिए अनुमति मांगी थी।  पत्र में कहा गया था कि ऋण माफी के लिए 51.61 लाख आवेदनों में से 24.83 लाख ऋण खातों की जांच की गई।  प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में ऋण माफी के लिए राशि भेजी जा चुकी है। लेकिन  4.83 लाख किसानों के खाते में अभी तक ऋण माफी की राशि नहीं पहुंची है। इनमें वह किसान शामिल हैं जिनके कर्ज 50 हजार से कम थे या फिर जिनके खाते एनपीए हो गए हैं।  चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में सशर्त लागू होगी जहां वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर यह अनुमति दी है। 


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