भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में राहत दी है। इस बात की घोषणा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
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आदेश के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में 50, 000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह ख़त्म किया है। एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल आधा (50 प्रतिशत) सरचार्ज ही लिया जाएगा। यदि बकाया रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ रहेगा। नगरीय निकायों की किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर 20,000 रुपये तक का किराया पूरी तरह माफ कर दिया गया है। साथ ही 20,000 से 50,000 तक के बकाया पर भी 50 फीसदी छूट दी गयी है। 50,000 से ज्यादा के बकाया किराये पर 25 प्रतिशत छूट रहेगी। पानी का 10 हजार रुपये तक के बकाया बिल का सरचार्ज पूरी तरह माफ हुआ है। इसी के साथ दस हजार से 50,000 तक के बकाये पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है। ये सभी छूट केवल उन मामलों में मिलेगी जिनमें बकाया बिल का पेमेंट 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया जाएगा।
प्रॉपर्टी टैक्स में 50, 000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल आधा (50 प्रतिशत) सरचार्ज ही लिया जाएगा। यदि बकाया की रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ़ रहेगा। @BJP4MP @ChouhanShivraj
— Bhuppendra Siingh (Modi ka parivar) (@bhupendrasingho) June 8, 2021