भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 10, 17 एवं 24 नवम्बर तथा 1 दिसम्बर को वैक्सीनेशन महाअभियान शुरु होने जा रहा है, इसके पहले कर्मचारियों-अधिकारियों (MP Employees Officers) के लिए बड़ी खबर है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज (corona vaccination second dose) नही लिया तो उसकी सैलरी रोकी जाएगी। इस संबंध में शहडोल कमिश्नर और विदिशा कलेक्टर ने निर्देश जारी किए है।
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शहडोल संभाग कमिश्नर (Shahdol Divisional Commissioner) राजीव शर्मा ने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि, ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्वयं भी नही कराए है तथा अपने परिवारजनों का वैक्सीनेशन भी नही करा रहे है उनका वेतन रोकने के निर्देश कोषालय अधिकारियों दें तथा किसी भी हालत में बिना वैक्सीनेशन के शासकीय सेवकों (Government Employees) का वेतन आहरण नही होना चाहिए।
विदिशा कलेक्टर (Vidisha Collector) उमाशंकर भार्गव ने प्रथम डोज की तर्ज पर द्वितीय डोज का टीकाकरण कराने में रूचि प्रदर्शित नही करने वाले विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों का आगामी माह का वेतन आहरण नहीं करने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए है।सभी विभागों के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा एवं अधीनस्थों के द्वारा कोविड टीकाकरण कार्य कराया जा चुका है।
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वही सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि टीकाकरण में सभी शिक्षकों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूह और मनरेगा (MANREGA) के सदस्यों, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, कोटवार, राशन दुकान संचालक और वन समिति के सदस्य, वन विभाग के कर्मचारी आदि तथा उनके परिवारों के पात्र सदस्यों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के माध्यम से टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान संचालित करें।