भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में तेजी से बढ़ रहे कोरोेना वायरस (Coronavirus) के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) के निर्देश के बाद आज बुधवार से भोपाल-इंदौर में (Bhopal-Indore) में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाया जाएगा, वही 10 जिलों में रात्रि 10 बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। इसी बीच गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। पिछले चौबीस घंटे में 817 (New Corona Patient) सामने आए है। साल 2021 में यह आंकड़ा (Coronavirus) सबसे बड़ा है।
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दरअसल, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने कोविड 19 संक्रमण (Coronavirus) के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं।इसमें भोपाल और इंदौर शहर में रात्रि 10बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट,राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा, केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल (Hospital) , एयरपोर्ट(Airport) , रेलवे स्टेशन(Railway Station) और बस स्टैंड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी।
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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अकारण आवागमन को रोकने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर्स (Collector) को दिए गए हैं। जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। केमिस्ट , राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।वही डॉ. राजौरा ने 13 मार्च 2021 को जारी निर्देश में संशोधन करते हुए बताया है कि लोगों (Coronavirus) को होम क्वॉरेंटाइन (Home quarantine) किया जाएगा, पृथक से क्वॉरेंटाइन सेंटर नहीं खोले जाएंगे।
यहां विस्तार से पढ़िए नई गाइडलाइन
- प्रदेश के 10 जिलों में होली (Holi), गेर और मेले इत्यादि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
- साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली के जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त जिलों में खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक (School-College), राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा।
- भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन रतलाम छिंदवाड़ा बुरहानपुर बैतूल और खरगोन में मास्क(Mask) का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना अनिरुद्ध करने की प्रभारी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
- दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing)का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
- नगरीय निकायों (Urban Body Election 2021) एवं पुलिस (MP Police) के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने-कराने के लिए रोको टोको अभियान (Coronavirus) भी चलाया जाएगा।