उपचुनाव : ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज

Pooja Khodani
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ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र (Gwalior East Assembly Constituency) के रिटर्निंग ऑफिसर के आवेदन पर पड़ाव थाने में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Minister Narendra Singh Tomar) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के आदेश पिछले दिनों हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिये थे।

कोरोना महामारी के दौर में ग्वालियर (Gwalior) में जारी राजनैतिक सभाओं और रैलियों को रोके जाने के लिये एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह ने मप्र हाईकोर्ट (High Court) की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसपर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों याचिकाकर्ता के वकील और न्याय मित्रों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के बाद एक आदेश देकर कोरोना की गाइड लाइन का उल्लंघन करने के चलते ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल (Gwalior East Assembly candidate Munnalal Goyal) और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिये थे।

आदेश के बाद पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों मुन्नालाल गोयल और उनके कार्यक्रम के आयोजक विनय सक्सेना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी और आज केंद्रीय मंत्री तोमर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली।पड़ाव थाने के टी आई विवेक। अष्ठाना के मुताबिक ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मोदी हाउस पर 5 अक्टूबर को एक राजनैतिक कार्यक्रम (Political program) हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे।

कार्यक्रम में बहुत भीड़ थी। कोर्ट ने कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई में इसे नियमों का उल्लंघन माना और FIR के आदेश दिये थे। आज शुक्रवार को ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर एच बी शर्मा ने एक आवेदन थाने में दिया जिसके बाद केंद्रीय मंत्री तोमर के खिलाफ धारा 188, ipc की धारा 269 और 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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