देवास, अमिताभ शुक्ला। देवास (dewas) के विजयागंज मंडी क्षेत्र में एक्सपायरी डेट, बिना बेस नंबर के कृषि सामग्री बेचे जाने पर कृषि विभाग और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जहां फार्म देवशक्ति कृषि सेवा केंद्र पर कार्रवाई की गई है। जहां पर निरीक्षण के दौरान फर्म में एक्सपायरी पौधसंरक्षण औषधी, बिना बेच नम्बर, पौधसंरक्षण औषधि का फर्म द्वारा काउन्टर पर भण्डारण और क्रय-विक्रय करना पाया गया।
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जनकारी के अनुसार जब जांच की गई तो भण्डारण व क्रय-विक्रय का कोई भी रिकार्ड (स्टॉक एवं अन्य अभिलेख) नहीं पाया गया। स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। जिसके बाद दल द्वारा विस्तृत निरीक्षण कर पंचनामा तैयार कर पौधसरंक्षण औषधि को जब्त कर मेसर्स के प्रोपाईटर कमल सिंह गुर्जर के सुपुर्द किया गया। उक्त कृत किटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा का उल्लंघन है। जिसकी थाना विजयागंज मंडी में किटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा तहत एफआईआर की गई।
देवास के उप संचालक कृषि अधिकारी आरपी कनेरिया के अनुसार और भी अगर किसी फर्म द्वारा इस तरह के अवैधानिक क्रय विक्रय और बिना बेच नंबर एक्सपायरी के प्रोडक्ट का किसानों को विक्रय करना पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी । शासन के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है ।