Bhopal Employees Salary Payment : सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बिना देरी किए 1 तारीख को कर दिया जाएगा। इस संबंध में राजधानी भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। कलेक्टर ने महीने की आखिरी तारीख तक सभी प्रकार के वेतन देयक पारित करने के लिए निर्देश दिया है।
1 तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए
जानकारी के अनुसार, भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। निर्देशों की अवहेलना की जाकर वेतन नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नही किये जा रहें हैं, जिसके चलते के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। वही अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन स्टॉप सैलरी पेंमेंट के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं, किन्तु स्टॉप सैलरी पेमेंट एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है।
कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि हर महीने के अंतिम कार्य दिनों के पहले ही सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किए जाने के लिए कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित करें, ताकी सभी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी का समय पर भुगतान हो सके ।बता दे कि कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को उसके प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान आगामी माह की 1 तारीख तक करने के निर्देश हैं। यदि माह की प्रथम तारीख को शासकीय अवकाश हो तो उसके पूर्व के कार्य दिवस को भुगतान किया जाये। सभी आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जबावदेही होगी।