सरकारी कर्मचारियों को 30 साल की नौकरी या 50-55 आयु के बाद किया जा सकता है रिटायर, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किए आदेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार 30 साल सर्विस या 50/55 साल आयु पूरा करने वालों को रिटायर कर सकती है। इसे लेकर आर्डर जारी हो गया है जिसमें कहा गया है कि 30 साल सर्विस या 50/55 साल आयु पूरा करने वाले कर्मचारियों को जनहित में रिटायर किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्होने 30 साल की सर्विस पूरी कर ली है या जिनकी आयु 50-55 हो गई है, उन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। ये बात अलग है कि पेंशन रूल्स के ये दो नियम उनके परफॉर्मेंस रिव्यू को सीमित नहीं करेंगे। इसी के साथ एफआर 56(जे) और सीसीएस (पेंशन) रूल्‍स 1972 के रूल 48 के मुताबिक जिन कर्मचारियों को सेवा में बने रहने (रिटेन) की मंजूरी मिली है, उन्हें भी रिव्यू का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले फंडामेंटल रूल 56(जे)/आई और सीसीएस (पेंशन) रूल्‍स के रूल 48 को लेकर ऑर्डर जारी किए गए थे। अभी जारी नए नियमों का उद्देश्य पुराने आदेशों की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म करना है।

इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार ने अपने सभी विभागों और मंत्रालयों को 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों का रजिस्टर तैयार करने को कहा है और उनकी तिमाही समीक्षा की जानी है। यदि समीक्षा में इन कर्मचारियों का कामकाज संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें समय से पहले ही रिटायर किया जा सकता है। फिलहाल नए नियमों के अंतगर्त सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति देना सजा नहीं है बल्कि यह ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ से अलग है जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत निर्दिष्ट शास्तियों या सजाओं में से एक है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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