जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी वर्ग को 27% प्रतिशत आरक्षण (OBC Reservation) दिए जाने के मामले में आज सोमवार जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur News) में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और कोई फैसला नहीं सुनाया। अब अगली सुनवाई 30 सितंबर 2021 को होगी। इस मामले में 30 से ज्यादा याचिकाएं लगी हुई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया था और फैसले को बरकरार रखा था।संभावना जताई जा रही है कि महीने के आखरी तक हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
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दरअसल, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर प्रदेश सरकार को अभी तक हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, ऐसे में आज 20 सितंबर को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की गई।हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के लिए मुख्य याचिकाकर्ता को बहस के लिए 45 मिनट और अन्य पक्ष को 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर अंतरिम आदेश जारी करने से भी इनकार कर दिया था।हालांकि चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने साफ कहा था कि अब अंतिम फैसला होगा।