जबलपुर हाईकोर्ट ने अनूपपूर कलेक्टर को दिया यह आदेश, ये है पूरा मामला

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) द्वारा मनरेगा (MANREGA) में गबन करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत सचिव पर लगाए गए आरोपों की 3 माह में जाँच की जाए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए।वही निर्देश दिया है कि यदि अनूपपुर कलेक्टर (Anuppur Collector) जांच में दोषी पाएं तो कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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दरअसल, मामला अनूपपुर जिले (Anuppur District) के ग्राम उमरिया है। जैतहरी निवासी गणेश सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें अधिवक्ता मनोज कुशवाहा द्वारा पक्ष रखा गया कि जनपद पंचायत (District Panchayat) जैतहरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया (Gram Panchayat Umaria) के तत्कालीन सचिव सुंदर सिंह राठौर पर वर्ष 2012 में मनरेगा के खाते से 2 लाख 85 हजार रुपए निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर (Transfer) करा लिए थे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)