भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के दिव्यांगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार (Central Government)ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र (Disability certificate) ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने इसके लिए एक गजट अधिसूचना जारी कर दी है।वही इस संबंध में मध्य प्रदेश के सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया है कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।
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बता दे कि यूडीआईडी (UDID) परियोजना 2016 से लागू है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) पर काम करने के लिए दिव्यांगजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।