भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना (MP Corona Update) की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। 21 नवंबर 2021 को फिर 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है। इसमें भोपाल-इंदौर के साथ दमोह में भी नए केस मिले है। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों (MP Corona Active Case) की संख्या 85 हो गई है। राहत की खबर है कि 10 मरीज स्वस्थ्य होकर घर लौटे। इसके साथ ही संक्रमण की दर 0.003 प्रतिशत और रिकवरी रेट 98.60 प्रतिशत हो गया है।
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स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 21 नवंबर को 17 नए केस मिले है, जिसमें इंदौर में 6, भोपाल में 5, दमोह में 4 और 2 शहडोल में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए है।इस दौरान 52278 जांचे की गई है।वर्तमान में 1594 फीवर क्लिनिक एक्टिव है। पिछले 9 दिन में 74 केस मिले है। इसके पहले 20 नवंबर को 11, 19 नवंबर को 6, 18 नवंबर को 7, 17 नवंबर को 5, 16 नवंबर को 4, 15 नवंबर को 8, 14 नवंबर को 13, 13 नवंबर को 11 केस, 12 नंवबर को 9 केस, 11 नंवबर को 12 केस, 10 नवंबर को 5 केस, 9 को 9, 8 और 7 नवंबर को 6-6 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि हमने यह तय किया है कि दिसम्बर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। शनिवार को प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आकंड़ा 8 करोड़ के पार पहुँच गया है।प्रदेश में 20 नवंबर तक 8 करोड़ 37 हजार 319 पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें से 5 करोड़ 6 लाख 9 हजार 455 को वैक्सीन की प्रथम डोज और 2 करोड़ 94 लाख 27 हजार 864 नागरिकों को दोनों डोज लग चुकी हैं।
कोरोना से हुई मौत तो मिलेंगे 50 हजार
- राज्य शासन (MP Government) ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा।
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। - आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।
- कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिये दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिये नियत तिथि की गणना देश में कोरोना के पहले प्रकरण के प्रकाश में आने की दिनांक से होगी।
- प्रकरण में मृतक के पति/पत्नी प्रथम हकदार होंगे। पति/पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान एवं संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।
- कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु यदि जहर से, दुर्घटना से, आत्म-हत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों/शासकीय कर्मियों के वारिसानों को,जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया हो अथवा इन योजनाओं से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हों, अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि के लिये पात्र नहीं होंगे।