नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है।केंद्र सरकार ने जीवनसाथी पेंशन (Spouse Pension) के नियमों में कुछ ढील दी है।इसके तहत अब जीवनसाथी पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट (Joint Bank Account) जरूरी नहीं है।इस फैसले से देश के लाखों पेंशनर्स को फायदा मिलेगा और उन्हें पेंशन को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नि के साथ ज्वाइंट खाता खोलना संभव नहीं है तो उन्हें इस नियम में छूट दी जा सकती है। केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करने वाली एंजेंसी-बैंकों को ये सूचना जारी कर दी गई है कि अगर पति या पत्नी परिवार पेंशन के क्रेडिट के लिए वर्तमान संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंको द्वारा उन पर नया खाता खोलने के लिए दवाब नहीं बनाया जा सकता ।