भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP Corona Update) में एक तरफ जहां कोरोना के केसों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है वही दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है।अबतक 4 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, वही पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए है। चिंता की बात तो ये है कि इसमें से 5 केस अकेले जबलपुर से सामने आए है। इंदौर-भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी लगातार केसों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।
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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग नियंत्रण में है। जबलपु में लगातार कोरोना के कुछ नए केस आ रहे हैं, जिस पर सरकार की नजर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 11 नए केस आए है, इसमें से 5 जबलपुर से है, 2 तीन दिन से जबलपुर में 3-4 मामले सामने आ रहे है, जबकि 13 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 127 हैं और रिकवरी रेट 98.60% है।
इससे पहले सोमवार को 22 नए केस सामने आए थे। इसमें इंदौर में 9 और भोपाल में 3 और जबलपुर में 6 नए मरीज मिले थे। वही सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने जबलपुर कलेक्टर को कोरोना के हर पॉजिटिव प्रकरण पर नजर बनाए रखने, मॉनीटरिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि COVID19 के प्रभावी नियंत्रण के उपाय करें। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाये, ताकि समय पर आवश्यक उपायों को लागू कर संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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वही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा भोपाल जिला प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई भोपाल जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्यौहारों में चल-समारोह और जुलूस नहीं निकाले जायें। मूर्ति और ताजिए का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाये। विसर्जन स्थल पर जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। विसर्जन के लिये भी सामूहिक चल-समारोह प्रतिबंधित रहेगा।
त्यौहारों को लेकर जारी है मध्य प्रदेश में य गाइडलाइन
- इसके तहत जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
- धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।
- वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल बनाने की अनुमति।
- कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं ।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं। सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर जरूरी।