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Sun, Dec 14, 2025

एमपी विधानसभा चुनाव 2023 : मतदाता पर्ची घर नहीं पहुंची तो परेशान ना हों, इन 12 फोटोयुक्त दस्तावेज में से किसी को भी दिखाकर आप कर सकते हैं मतदान

Written by:Atul Saxena
एमपी विधानसभा चुनाव 2023 : मतदाता पर्ची घर नहीं पहुंची तो परेशान ना हों, इन 12 फोटोयुक्त दस्तावेज में से किसी को भी दिखाकर आप कर सकते हैं मतदान

MP Election 2023 : मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल 17 नवंबर को मतदान होना है, निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, मतदान दल आज मतदान केन्द्रों पर पहुँच गए हैं , कल सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर मतदाता पर्चियों ( वोटर स्लिप) का वितरण कराया है फिर भी बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनके पास तक ये  मतदाता पर्चियां नहीं पहुंची लेकिन ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, वे कैसे मतदान कर सकते हैं हम आगे बता रहे हैं।

घर घर पहुंचाई गई है क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची

निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर मतदान किया जा सकता है।

12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदान के लिए दी गई है मान्यता 

जिन 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्य किया गया है उसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 17 नवंबर को मतदान कर सकता है।

NRI के लिए रहेगी ये व्यवस्था 

गौरतलब है कि अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।