अस्पताल अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट का सख्त रुख, राज्य शासन को 4 सप्ताह की मोहलत, कार्रवाई के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण आदेश दिया। दरअसल न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (New Life Multispecialty Hospital) में हुए अग्निकांड को लेकर दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य शासन को कार्रवाई के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी गई है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 4 सप्ताह में हुई कार्रवाई के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अस्पताल में हुए अग्निकांड की सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोरोना काल में खोले गए नियम विरुद्ध अस्पतालों और न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल अग्निकांड के मामले में कई तरह की दलीलें पेश की गई।

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इस दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और स्वप्निल गांगुली ने केस डायरी दर्ज की थी। इस मामले में सील बंद लिफाफे की रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट राज्य शासन को वापस कर दी है। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बाद फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन द्वारा सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी। जिसमें बताया गया था कि रिपोर्ट के अनुसार जांच अंतिम चरण में है। जल्द ही सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से 4 सप्ताह की मोहलत राज्य शासन को दी गई है।


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