MP News : HC का बड़ा आदेश, 62 साल में रिटायर हुए कर्मचारी को मिलेगा बड़ा लाभ, खाते में आएगी राशि

Kashish Trivedi
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Madhya Pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Employees) के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने फैसला सुनाया है। जिसके दौरान उच्च न्यायालय (High Court) ने आदेश जारी किए गए कर्मचारियों (employees) को 65 वर्ष तक सेवा का पूरा वेतन भुगतान किया जाएगा। जिसके बाद 62 वर्ष की आयु में रिटायर हुए प्राध्यापकों को 3 साल का पूरा वेतन देय होगा।

दरअसल मामला उच्च शिक्षा विभाग का है। जहां 62 वर्ष की आयु में प्रोफेसर को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनकी मांग है कि सेवा से बाहर होने के बाद भी इंटरविनिंग पीरियड का उन्हें पूरा वेतन मिलना चाहिए। जबलपुर के याचिकाकर्ता प्राध्यापक आरएस सोहाने की ओर से वकील ने कोर्ट में दलील पेश की थी।

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