भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में लापरवाही के चलते एक बार फिर एक दर्जन अधिकारियों-कर्मचारियों पर गाज गिरी है। होशंगाबाद में पंचायत सचिव, नीमच में पटवारी, उज्जैन में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उमरिया में सहायक यंत्री, बड़वानी में 1 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। वही बैतूल में 5 सरपंचों और ग्राम रोजगार सहायक, दतिया में प्रधान, देवास में 2 कर्मचारियों और उमरिया में एक आशा कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। इधर, देवास में 1 और शिवपुरी में BLO को नोटिस जारी किया गया है।
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होशंगाबाद में जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम द्वारा कार्रवाई कर ब्लॉक सिवनी मालवा के ग्राम बांकावेडी के सचिव भगवान सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।यह कार्रवाई शासकीय ग्राम पंचायत भवन में शराब के नशे में मित्रों के साथ तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर नृत्य करने के वीडियो वायरल होने के प्रकरण में की गई है।इससे पहले जनपद पंचायत कार्यालय सचिव राजपूत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। राजपूत का मुख्यालय जिला पंचायत होशंगाबाद निर्धारित किया जाता है।
नीमच कलेक्टर (Neemuch Collector) मयंक अग्रवाल द्वारा तहसील नीमच के पटवारी हल्का नम्बर-30 थडोली के पटवारी मुकेश मालवीय को सौशल मीडिया व्हाटसएप ग्रुप में शासन विरोधी चर्चा एवं विचार व्यक्त करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में पटवारी मुकेश मालवीय को नियमानुसार निलम्बन भत्ते का भुगतान किया जावेगा तथा उनका मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय नीमच रहेगा।
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बड़वानी कलेक्टर (Barwani Collector) शिवराजसिंह वर्मा ने 21 सितम्बर को आयोजित कलेक्टरेट की जनसुनवाई के दौरान बड़वानी नगर के रहवासी रामलाल अस्के द्वारा नगरपालिका कर्मी गणेश मुकाती द्वारा 20 हजार रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने पर प्रारंभिक जॉच उपरान्त उक्त कर्मी को निलंबित कर दिया है।इसके साथ ही शिकायत की विस्तृत जॉच करने के भी निर्देश दिये है। वहीं संबंधित कर्मी को भी उक्त शाखा से हटा दिया गया है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित कर्मी की लापरवाही प्रदर्शित होने पर जहॉ उसे निलम्बित कर दिया है, वही विस्तृत जॉच के भी निर्देश दिये है।
उज्जैन कलेक्टर (Ujjain Collector) आशीष सिंह ने बड़नगर तहसील के ग्राम धुरेरी में दौरे के दौरान किसानों से शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। चौपाल में चर्चा के दौरान उन्होंने किसानों से पूछा कि फसल कैसी है, कृषि सम्बन्धी सलाह लेने के लिये वे किसके पास जाते हैं, शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलती के नहीं। इस पर किसानों ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारी को एक साल से देखा नहीं है, वे दौरा नहीं करते हैं और न ही किसी से मिलते हैं।हालांकि कलेक्टर ने निलम्बन के साथ अधिकारी को निर्देश दिये है कि वह आगामी एक माह तक ग्राम में ही रहकर ग्रामीणों को कृषि सम्बन्धी जानकारियां उपलब्ध करायें और अगर वे संतुष्ट होते है तो बहाल किया जायेगा वरना बर्खास्ती की कार्यवाही की जायेगी।
5 सरपंच बर्खास्त, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त
बैतूल कलेक्टर (Betul Collector) अमनबीर सिंह बैंस द्वारा पांच ग्राम पंचायत सरपंचों और प्रधानों को पद से पृथक करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही तहसीलदार न्यायालय में वसूली के प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई ग्राम पंचायतों में सरपंच और प्रधान प्रशासकीय समिति द्वारा निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता किए जाने तथा मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अधिरोपित वसूली राशि जमा नहीं करने के चलते की गई है।वही उक्त सभी प्रकरणों में तहसीलदार बैतूल के न्यायालय में वसूली के प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
जनपद पंचायत बैतूल अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसपानी की सरपंच और प्रधान प्रशासकीय समिति केवल बाई कापसे के विरूद्ध धारा 92 में दर्ज प्रकरण तहत 6 लाख एक हजार 473 रूपए राशि अधिरोपित किए जाने पर पद से पृथक किया गया है। ग्राम पंचायत मोवाड़ के सरपंच और प्रधान प्रशासकीय समिति शिवराम घंगारे पर 3 लाख 99 हजार 888 रूपए, ग्राम पंचायत नीमझिरी की सरपंच/प्रधान प्रशासकीय समिति मीणा कुमरे पर एक लाख 46 हजार 890 रूपए, ग्राम पंचायत रोंढा की सरपंच/प्रधान प्रशासकीय समिति मालती बाई काकोडिय़ा पर 60 हजार 875 रूपए एवं ग्राम पंचायत सोहागपुर के सरपंच/प्रधान प्रशासकीय समिति संजय धोटे पर 43 हजार रूपए राशि की वसूली अधिरोपित होने पर पद से पृथक करने की कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर ग्राम पंचायत अंधेरबावड़ी के ग्राम रोजगार सहायक ब्रह्मदेव बारस्कर की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्र ने संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।यह कार्रवाई जनपद पंचायत आठनेर के क्लस्टर केलबेहरा में 04 सितंबर को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक अनियमितताएं जांच में सही पाए जाने पर की गई है।
प्रधान पद से पृथक
दतिया की जनपद पंचायत सेवढ़ा की ग्राम पंचायत खमरौली के प्रधान प्रशासकीय समिति के गजाधर सिंह बघेल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत सेवढ़ा की अनुशंसा पर प्रशासकीय समिति के प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया गया है। ग्राम पंचायत खमरौली के प्रशासकीय प्रधान गजाधर बघेल 20 अगस्त को दतिया कलेक्टर संजय कुमार द्वारा बाढ़ ग्रस्त ग्रामों के भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने एवं बाढ़ ग्रामीणों को राहत सामग्री प्रदाय करने और जॉबकार्डधारियों को मनरेगा के तहत् रोजगार उपलब्ध न कराने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से पृथक कर दिया गया है।
देवास में 2 कर्मचारियों को हटाया, 1 को नोटिस
देवास कलेक्टर (Dewas Collector) चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार नगर परिषद नेमावर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक कुमार भामोलिया को कारण बताओ सूचना पत्र किया गया है। वही निकाय के कर्मचारी घासीराम पिता बोंदर को सेवा से हटा दिया गया तथा पशु गैंग प्रभारी प्रकाश व्यास को प्रभार से हटा दिया गया है।यह कार्रवाई विभिन्न न्यूज साईट पर नगर परिषद नेमावर से संबंधित एक वायरल वीडियो (Video Viral) पर की गई है,जिसमें नगर परिषद नेमावर के कर्मचारियो द्वारा मृत गाय को ट्रेक्टर ट्राली के पीछे अमानवीय तरीके से लटका कर ले जाया जा रहा है।
आशा कार्यकर्ता बर्खास्त, सहायक यंत्री निलंबित
उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्टर कार्यालय के नाम पर राशि मांगने पर निधि अग्रवाल को समस्त कार्यो एवं शाखा से पृथक कर दिया है। जिला कम्युनिटी मोबलाईजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (national health mission) के द्वारा ग्राम रोहनिया विकासखण्ड मानपुर की आशा कार्यकर्ता सरोज प्रजापति से कलेक्टर कार्यालय के नाम पर राशि की जानकारी प्राप्त होने पर निधि अग्रवाल को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए इन्हे आवंटित समस्त कार्य, शाखा से पृथक कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
इसके अलावा शहडोल संभाग के कमिश्रर (Shahdol Divisional Commissioner) राजीव शर्मा द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया में पदस्थ सहायक यंत्री योगेंद्र सिंह परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं करने के चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत आचरण करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1964 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। निलंबन अवधि में परिहार का मुख्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर नियत किया गया है।
लापरवाही पर बीएलओ को नोटिस
शिवपुरी में अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जेपी गुप्ता ने पिछोर भ्रमण के दौरान शासकीय काम में रूचि न लेने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर बीएलओ वार्ड क्रमांक 15 संजीव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने बीएलओ (Shivpuri BLO) को स्पष्टीकरण 1दिवस में ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।