मप्र पंचायत चुनाव: आयुक्त ने दिए ये निर्देश, अब 15 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 18 दिसंबर को आरक्षण

पंचायत चुनाव 2021

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ( MP Panchayat elections 2021-22) में 13 दिसंबर 2021 से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है, पहले दिन 17 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए है कि  जल्द से जल्द 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश दिए है। वही 14 दिसंबर 2021 को होने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को होगी। इधर, सोमवार-मंगलवार को एमपी कांग्रेस नेताओं द्वारा आरक्षण और परीसीमन को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई टलने के बाद अब 15 दिसंबर दोपहर 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

MP College: छात्रों के लिए बड़ी खबर, Offline होंगी कॉलेज परीक्षाएं, जल्द तैयार होगा फॉर्मूला

राज्य निर्वाचन आयुक्त (state election commissioner) बसंत प्रताप सिंह ने निर्देश दिए है कि 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का ट्रांसफर जल्द करें। सीमा क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय बार्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाये। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाये।पेंडिंग वारंट एवं चालान की तामीली सुनिश्चित कर लें। नाम निर्देशन-पत्रों के जमा करने और संवीक्षा, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था करें, जिससे सभी प्रक्रियाएँ निर्बाध रूप से पूरी हो सकें।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)