भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ( MP Panchayat elections 2021-22) में 13 दिसंबर 2021 से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है, पहले दिन 17 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश दिए है। वही 14 दिसंबर 2021 को होने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को होगी। इधर, सोमवार-मंगलवार को एमपी कांग्रेस नेताओं द्वारा आरक्षण और परीसीमन को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई टलने के बाद अब 15 दिसंबर दोपहर 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त (state election commissioner) बसंत प्रताप सिंह ने निर्देश दिए है कि 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का ट्रांसफर जल्द करें। सीमा क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय बार्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाये। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाये।पेंडिंग वारंट एवं चालान की तामीली सुनिश्चित कर लें। नाम निर्देशन-पत्रों के जमा करने और संवीक्षा, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था करें, जिससे सभी प्रक्रियाएँ निर्बाध रूप से पूरी हो सकें।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण अब 18 दिसंबर 2021 को होगा।मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मप्र पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए 14 दिसम्बर 2021 की तिथि नियत की गई थी, लेकिन सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर आज मंगलवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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इसके लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा पहले ही कलेक्टरों को निर्देश जारी किया जा चुका था।इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकालकर होना था और आरक्षण की संपूर्ण कार्यवाही जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) कलियासोत डेम के पास भोपाल में शुरु होनी थी, आरक्षण की कार्यवाही की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस द्वारा याचिका लगाए जाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज मंगलवार को सुनवाई करने के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फैसले को सबको इंतजार
मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर आज मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई टल गई है।अब 15 दिसंबर बुधवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई तय की गई है। मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।एमपी के कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर रिट पिटिशन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर बुधवार तय की है।सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण ना करने के खिलाफ दायर रिट पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई कल सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने पैरवी की।मध्य प्रदेश में 2 साल से पंचायत प्रतिनिधि बनने की उम्मीद लगा बैठे लाखों उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों की रक्षा करे।
पहले दिन 17 अभ्यर्थियों ने भरा नामांकन
पंचायत निर्वाचन 2021-22 में प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर को 17 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया। इनमें से 5 महिला अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र हैं।जिला पंचायत सदस्य के लिये एक, जनपद पंचायत सदस्य के लिये एक, सरपंच पद के लिये 12 और पंच पद के लिये 3 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया।प्रथम और द्वितीय चरण के लिये नाम निर्देशन-पत्र 20 दिसम्बर तक भरे जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर को होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी, 2022 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।प्रथम चरण में 85 विकासखण्ड की 6,285 ग्राम पंचायतों और द्वितीय चरण में 110 विकासखण्ड की 8015 ग्राम पंचायतों के लिये नाम निर्देशन-पत्र लिये जा रहे हैं।
भाजपा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण ना करने के खिलाफ दायर रिट पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई कल 14 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे के लिए तय हुई है याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने पैरवी की। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका
— SYED JAFAR (@SyedZps) December 13, 2021