भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) का रास्ता साफ हो गया है। 4 दिन बाद 14 दिसंबर 2021 को आरक्षण होगा, इसके पहले पहले चरण में होने वाले चुनावों के मद्देनजर जिले स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। भिंड में निर्वाचन सेल का गठन,कटनी में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को दायित्व और पन्ना में नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए निर्देश दिए गए है। वही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्टैण्डिंग कमेटी का गठन का गठन भी एक के बाद एक जिलों में होना शुरु हो गया है।वही आरक्षित वर्ग के पदों से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें नाम निर्देशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ विद्युत विभाग का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (MP East Zone Electricity Distribution Company) के कार्यपालन यंत्री को नामांकन स्थल पर कर्मचारियों को तैनात कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इससे सभी अभ्यर्थियों को समय पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र मिल सकेगा और अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से वंचित नहीं होंगे।
भिण्ड उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन महेश बडोले द्वारा निर्वाचन संबंधित दायित्वों के निर्वहन के लिए निर्वाचन सेल का गठन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड को मतगणना प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। निर्वाचन सेल में जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड के सहायक ग्रेड-3 मुकेश हिण्डोलिया, शामावि पावई के मुकेश रायपुरिया, शामावि सुखवासीपुरा के माशि राकेश कुमार मौर्य, शामावि इगुरी के प्राथमिक विद्यालय कुलदीप शुक्ला एवं शामवि बुनियादी के माध्यमिक शिक्षा पंकज शर्मा को रखा गया है।
अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) के सचिव दीपक सक्सेना ने बताया कि आयोग द्वारा विचारोपरान्त आरक्षित वर्ग के पदों से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय लिया है कि पंचायत निर्वाचन में अरक्षित पद से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी, कि वह नाम निर्देशन पत्र के साथ मप्र शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है, तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने के बाबत, जिसके लिए स्थान आरिक्षत है,अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। मप्र शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
उम्मीदवारों को ऑनलाइन नाम-निर्देशन भरने की सुविधा
पंचायत चुनाव 2021-22 के लिए आयोग द्वारा जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम-निर्देशन एप्लीकेशन के माध्यम से नाम-निर्देशन भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है।जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन हेतु OLIN (online nomination) एप्लीकेशन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप और डेस्कटॉप से या सायबर कैफे और एमपी-ऑनलाइन कियोस्क/लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। OLIN के माध्यम से भरे गये नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।OLIN के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में हेल्पडेस्क और सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
जिला स्तर पर स्टेडिंग कमेटी गठित करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन 2021-22 के लिये जिला स्तर पर स्टेडिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि स्टेडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। कमेटी में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्क समझें और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल के जिला अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिला स्तर पर गठित स्टेडिंग कमेटी की बैठक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व (मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित होने के पूर्व) आयोजित की जायेगी। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा के लिये जब भी चाहे स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर सकते हैं।
पन्ना में जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी का गठन
पन्ना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार मिश्र ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 07 दिसम्बर को दिए गए निर्देश के पालन में पंचायत चुनाव 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में पूर्व में 28 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश को निरस्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, सभी एसडीएम, रिटर्निंग अधिकारी और जनपद पंचायत के सीईओ सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अशासकीय सदस्य के रूप में तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को शामिल किया गया है।
बिना अनुज्ञा के उपयोग पर होगी कार्यवाही
छतरपुर जिले के राजस्व सीमाओं को 4 दिसम्बर से 23 फरवरी तक कोलाहल नियंत्रित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में कार्यवाही होगी। उपयोगकर्ता को क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से सक्षम स्वीकृति लेनी होगी। निर्वाचन की आम सभाओं और वाहनों पर प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति होगी। रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक इनका उपयोग नहीं होगा। वाहनों में चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर मिलेगी। अनुमति के साथ वाहन पंजीयन रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के उपयोग पर यंत्र एवं वाहन दोनों जप्त होगे और दोषी पर कार्यवाही होगी।
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को सौंपे दायित्व, अधिकारी भी नियुक्त
- कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने प्रशासनिक व कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जिले में पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के माध्य नवीन कार्य दायित्व सौंपते हुये आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ कर आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत बड़वारा तहसीलदार क्षमा सराफ को तहसीलदार ढीमरखेड़ा पदस्थ किया गया है।
- वहीं प्रभारी तहसीलदार ढीमरखेड़ा हरिसिंह धुर्वे को नायब तहसीलदार वृत्त उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा, नायब तहसीलदार वृत्त उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा प्रियंका नेताम को नायब तहसील कटनी शहर, नायब तहसीलदार वृत्त बड़गांव तहसील रीठी राजेश पाण्डे को प्रभारी तहसीलदार बड़वारा पदस्थ किया गया है।
- नायब तहसीलदार बड़वारा हेमांगप्रिया श्रीवास्तव को नायब तहसीलदार वृत्त बड़गांव तहसील रीठी, प्रभारी तहसीलदार बरही सच्चिदानंद त्रिपाठी को नायब तहसीलदार वृत्त सिनगौड़ी तहसील विजयराघवगढ़ और नायब तहसीलदार वृत्त सिनगौड़ी तहसील विजयराघवगढ़ जितेन्द्र पटेल को प्रभारी तहसीलदार बरही पदस्थ कर कार्य दायित्व सौंप गये हैं।
- देवास कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने पंचायत चुनाव में निर्वाचन की समस्त तैयारियां सुनिश्चित करने, निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन, निर्वाचन संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित कार्य, निर्वाचनके संबंध में दैनिक प्रतिवेदन भेजने, मतगणना स्थल दिनांक व समय की सूचना अभ्यर्थी आदी को देना तथा जिला अधिकारियों की बैठक एवं अन्य निर्वाचन संबंधी बैठकों के आयोजन के लिए डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवास प्रियंका मिमरोट को नोडल अधिकारी बनाया है।
- आम निर्वाचन में प्रशिक्षण कार्य के लिए प्राध्यापक कन्या महाविद्यालय देवास डॉ. समीरा नईम और प्राध्यापक के. पी. कॉलेज देवास डॉ एस.पी.एस राणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। प्रशिक्षण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जिले के समस्त विकासखण्डों में मतदान दलों को प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति करना तथा उनका प्रशिक्षण आयोजित करना। मतदान दलों को प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही, प्रशिक्षण नोट्स तैयार करना, मतगणना दलों का प्रशिक्षण, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण एवं अन्य निर्वाचन से संबंधित कार्यो का प्रशिक्षण संबंधी कार्य करेंगे।
- निर्वाचन में सांख्यिकी जानकारी के लिए जिला योजना अधिकारी देवास अर्चना टोकेकर को नोडल अधिकारी तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी योगेश चौहान को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सांख्यिकी नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी जिला पंचायत संदस्य के लिए मतदान पश्चात सारणीकरण संबंधी कार्यवाही एवं परिणाम की घोषणा संबंधी समस्त कार्यवाही, जिले के समस्त रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किये जाने वाले पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के सारणीकरण कार्या का पर्यवेक्षण एवं दल नियुक्ति का अनुमोदन तथा प्रशिक्षण, जिला पंचायत की निर्धारित अभ्यर्थियोंको प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी कार्य करेंगे।