MP पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को देनी होगी इतनी जमानत राशि, सभा के लिए अनुमति जरूरी, पढ़े नियम

पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP PanchayaT Election 2021) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है।चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 9 जिलों में 6 जनवरी 2022, दूसरे चरण का मतदान 7 जिलों में 28 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 36 जिलों में 16 फरवरी को होगा।ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे।

मप्र पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान-आज से आचार संहिता लागू, जनवरी-फरवरी में मतदान

इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8000 रुपए, जनपद के लिए 4000 रुपए और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2000 रुपए और पंच के लिए 400 रुपए जमा करानी होगी। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं को निर्धारित से आधी राशि यानी 200 रुपए जमा करने होंगे।चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी सभा, रैली या जुलूस बिना अनुमति नहीं निकाल सकेगा।जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद सदस्य के जिला विकासखंड मुख्यालय, पंच और सरपंच पद के लिए विकासखंड और कलस्टर मुख्यालय पर लिए जाएंगे।पंच एवं सरपंच के लिए निर्वाचन मतपत्रों से होगा, जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग EVM से होगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)