मप्र पंचायत चुनाव : अधिकारियों-कर्मचारियों के लेकर ये निर्देश जारी, 22 नवंबर को बैठक

Pooja Khodani
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पंचायत चुनाव 2021

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में कभी भी पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021)  तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभवत: दिसंबर में आचार संहिता लग सकती है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों-अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है।इसी कड़ी में अब आयोग के निर्देशों पर सभी कार्यालय कर्मचारियों के डाटाबेस की एनआईसी में प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए गए है। वही साफ कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।

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दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) द्वारा मध्य प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने है, ऐसे में जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई है।अधिकारियों की नियुक्ति और कलेक्टरों द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे है। इसी कड़ी में दतिया कलेक्टर (Datia Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  संजय कुमार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि वह अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटाबेस (Data Base) की पृविष्ट NIC के माध्यम से पुनः कराई जाकर डाटा फ्रीज कराये। जिससे निर्वाचन कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों केा भार मुक्त किया जा सके।

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उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को दिए गए निर्देश दिए गए है कि कार्यालयों में उपलब्ध विभागीय एवं अनुबंधित वहानों की जानकारी स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये। कार्यालय में उपलब्ध वहान चालू हालत में रखा जाए। आवश्यकतानुसार मामूली मरम्मत का कार्य विभागीय व्यय मद से कराया जाए। कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों के रूप में जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, फोटो कांपी मशीन आदि की मांग होने पर उपलब्ध कराई जाए। आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के निर्वाचन की सूचना जारी होते ही आचार संहिता प्रभावशील हो जायेगी। आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के निर्देशों का पालन स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को कराना सुनिश्चित करें।

चुनाव के दौरान अवकाश पर रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि पंचायत निर्वाचन के दौरान विभागों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण तत्परता से कर पालन प्रतिवेदन भी स्पष्ट अभिमत के साथ भेजा जाए। पंचायत चुनाव अवधि के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर आकस्मिक अवकाश कार्यालय प्रमुख स्वीकृत कर सकेंगे। अन्य अवकाश विशिष्ट परिस्थतियों में कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि अवकाश से निर्वाचन कार्य किसी भी परिस्थति में प्रभावित न हो।

वही सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि अवकाश के दिनों में ऐसी समुचित व्यवस्था रखी जाए कि निर्वाचन से प्राप्त होने वाली जानकारी, पत्र आदि लेने हेतु एक कर्मचारी कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध रहे। निर्वाचन के दौरान लापरवाही करने एवं आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन कार्य संपादित कराये जाने  के लिए जिला अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए है। और इस दिशा में सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

21 नवम्बर को जिला स्तर पर सेक्टर ऑफीसर का प्रशिक्षण

भिण्ड में उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव 2021 के लिए जिला स्तर पर 21 नवम्बर 2021 को सेक्टर ऑफीसर का जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। जिसमें EVM की कमीशनिंग, फंसनिंग एवं निर्वाचन संबंधी मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण, मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, लॉ एण्ड ऑडर, कॉडीनेशन एण्ड कम्युनेशन, वल्नेरेविल्टी मैपिंग प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक दिया जाएगा। सभी संबंधित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को आदेशित किया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार PPT तैयार कर निर्धारित दिनांक व समय तथा प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

22 नवंबर को सेंस गतिविधियों के संबंध में बैठक

कटनी में सीईओ जिला पंचायत एवं सह. नोडल अधिकारी सेन्स स्थानीय निवार्चन कटनी जगदीश चन्द्र गोमे ने बताया कि पंचायत चुनाव  2021 में आयोजित होने वाली सेन्स गतिविधियों के संबंध में बैठक का आयोजन 22 नवम्बर को होगा। यह बैठक दोपहर 2 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होगी। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनिवार्यतः उपस्थित रहने के लिये कहा गया है।


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