MP Recruitment, MP Recruitment Rule, OBC Reservation : प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न पदों पर निकली भर्ती के लिए नियम में संशोधन किए गए हैं। जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को संशोधित नियम के अनुसार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
खनिज कर्म श्रेणी 1 और 2 भर्ती नियम 1965 में संशोधन
दरअसल मध्य प्रदेश खनिज विभाग में खनिज अधिकारी के श्रेणी एक और दो पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आयोजित होगी। इनमें अब ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग द्वारा 58 साल पुराने मध्यप्रदेश भौमिकी और खनिज कर्म श्रेणी 1 और 2 भर्ती नियम 1965 में संशोधन किया गया है। जिस की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण तय
जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण तय किए गए हैं दरअसल सीधी भर्ती के पदों पर 10% आरक्षण के नियम बनाए गए हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है खनिज साधन विभाग ने श्रेणी 1 और 2 के पद की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाली दोनों ही प्रक्रिया में आरक्षण निर्धारित की है।
शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के स्थान पर दिव्यांगजन स्थापित
बता दे कि पहले ओबीसी को इन पदों पर भर्ती में 14% आरक्षण का लाभ दिया जाता था। वहीं प्रावधान में संशोधन किया गया है। जिससे अब अन्य पिछड़े वर्ग को श्रेणी एक और दो पदों पर भर्ती के लिए 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भर्ती नियम में शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के स्थान पर दिव्यांगजन स्थापित किया गया है।
अधिसूचना भी जारी
मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां अधिसूचना की कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके जरिए उम्मीदवार अतिरिक्त जानकारी ले सकेंगे। जिसमें वेतनमान के अलावा श्रेणी और भर्ती नियम सहित कुल पदों की संख्या की जानकारी प्रेषित की गई है।
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