MP School Student : मध्य प्रदेश के स्कूलों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ की तरह अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी छात्रों को सिलेबस में ट्रैफिक के नियम पढ़ाने की तैयारी है।खबर है कि परिवहन विभाग के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में तैयारियां भी शुरू कर दी है। अगर इसे नए सत्र से सिलेबस में शामिल किया जाता है तो इसका लाभ कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा।
पाठ्यक्रम में शामिल होंगे यातायात के नियम
मध्य प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को भी जागरूक करने वाली है, इसके लिए यातायात नियमों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश दिए है। वही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सभी एंबुलेंस में GPS लगाने की कार्ययोजना बनानी चाहिए। प्रदेश में संचालित निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में अनुबंधित एंबुलेंस की भी जानकारी ली जाएगी, ताकी दुर्घटनाओं के समय तुरंत एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंच सके।
आयुक्त ने दिए ये निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवहन आयुक्त ने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र खत्म करने के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाकर खामियां दूर की जाएं। ब्लैक स्पाट्स खत्म करने के लिए बजट राज्य सड़क सुरक्षा निधि से प्रदान करने की योजना बनाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 112 और 108 को एकीकृत किया जाए। पुलिस विभाग एवं ITMS द्वारा संचालित कैमरों, स्पीड कैमरों एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सहायता से नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और उनसे सख्ती से अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए।
छग में नए शैक्षणिक सत्र से होगी शुरूआत
बता दे कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी नए शैक्षणिक सत्र से ट्रैफिक नियमों को पढ़ाने की तैयारी है।शासकीय स्कूलों के सभी छात्रों को प्रत्येक शनिवार को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया जाएगा, इसके लिए अलग से क्लास लगाई जाएगी। इस योजना में यातायात पुलिस के प्रशिक्षक स्कूलों में जाकर शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वे स्कूल के बच्चों को आसानी से यातायात का पाठ पढ़ा सके। राज्य पुलिस की पहल पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। स्कूली बच्चों के ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एससीइआरटी) द्वारा पहली से 10 वीं तक के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों को शामिल किया गया है।