भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) भरने को लेकर बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने हाउसिंग बोर्ड ने कोविड प्रभावितों के लिए सम्पत्ति शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है।इस संबंध में विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
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मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधो-संरचना मंडल बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि कोविड संक्रमण एवं लॉकडाऊन के कारण हाउसिंग बोर्ड (housing board) ने सम्पत्ति शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में 31 मार्च 2022 तक वृद्धि की है। अंतिम तिथि में वृद्धि का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जिनकी सम्पत्ति का अपसेट मूल्य 50 लाख रूपये से अधिक न हो और जिनकी सम्पत्ति की ऑफर स्वीकृति 1 मई 2020 के पश्चात जारी की गई हो। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण उपभोक्ताओं ने अंतिम तिथि में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।