किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस तारीख तक करवा लें रबी की फसलों का बीमा, ये है जरूरी दस्तावेज, जानें प्रक्रिया

Pooja Khodani
Published on -
MP farmers

Pradhanmatri Fasal Bima Yojana : एमपी के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अभी तक रबी सीजन की फसलों का बीमा नहीं करवाया है तो नए साल से पहले करवा लें, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी मौसम 2023-24 में गेहूं, चना समेत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते है, इसके बाद नहीं होगा।इसके लिए किसान निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय जाकर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी ले सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmfby.gov.in व सीएससी अथवा डाकघर से बीमा करा सकते हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है,  इस योजना के तहत रबी-2023 के लिए सभी ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर, बटाईदार किसान 31 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं। हालांकि ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा हो जाता है एवं आऋणी किसानों को बैंक, एमपी आनलाइन, जनसेवा केन्द्र सीएससी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा कराना पड़ता है।

नहीं लेना चाहते लाभ तो एक हफ्ते पहले देनी होगी जानकारी

जानकारी के अनुसार, जिला स्तर पर जिन फसलों को अधिसूचित किया गया है, उनके प्रीमियम एवं बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अनुसार दर निर्धारित की गई हैं। गेहूं सिंचित के लिए 765 प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित के लिए 540 प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 514.50 प्रति हेक्टेयर एवं राई/सरसों के लिए 450 प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित है।  फसल बीमा योजना शासन द्वारा स्वैछिक की गई है, जो किसान भाई इस बीमा योजना से बाहर होना बाहते है, वह बीमा की निर्धारित अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 2023 से एक सप्ताह पूर्व संबंधित बैंक / समिति में निर्धारित आवेदन पत्र देकर योजना से बाहर हो सकते है।

ये है जरूरी दस्तावेज, 72 घंटे पहले देनी होगी जानकरी

आधार कार्ड नवीनतम, मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड स्पष्ट हो, खसरा-बी-1 नवीनतम, खसरा अनुसार बोई गई फसल का प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किराएदार किसान के लिए किरायनामा का शपथ पत्र होना अनिवार्य है।ध्यान रहे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अंदर कृषक सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर नुकसान की जानकारी दे सकते है। बता दे कि साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है।

 


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

Other Latest News