पटाखों पर NGT की रोक, क्रिसमस-नए साल पर 35 मिनट की छूट, कलेक्टरों को ये निर्देश

Pooja Khodani
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दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (Corona) और देश में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बड़ा फैसला लिया है। NGT ने राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत देश के उन सभी शहरों व कस्बों में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया है, जहां वायु गुणवत्ता ‘खराब’ या उससे ऊपर की श्रेणी में है।वही एनजीटी ने सभी जिला कलेक्टरों (Collectors) से प्रदूषण फैलाने वालों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

एनडीटी ने कहा है कि जिन शहरों में AQI पूअर है, वहां पटाखों पर बैन जारी रहेगा।जहां AQI मॉडरेट है, वहां क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वही क्रिसमस (Christmas) और न्यू ईयर (New year) में रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे ।इसके अलावा एनजीटी ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों  (Cracker) की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाए।  प्रदूषण का शिकार कोई भी व्यक्ति, समाधान के अन्य उपायों के अलावा मुआवजे के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है। वही सभी राज्य सरकारों (State Governments) को भी निर्देश दिया है कि देश के हर जिले में प्रदूषण निगरानी केंद्र स्थापित करे औ प्रतिबंधित जिलों में कलेक्टर्स पटाखों की बिक्री पर बैन सुनिश्चित करें।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूॢत आदर्श कुमार गोयल (NGT Chairman Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि उन शहरों व कस्बों में हरित पटाखों के अधिकतम दो घंटे के इस्तेमाल की छूट संबंधी उसका निर्देश जारी रहेगा, जहां वायु वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे की श्रेणी में हो।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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