पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 33 करोड़ की होगी वसूली

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इंदौर| शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री रहे विधायक सुरेन्द्र पटवा की मुश्किलें बढ़ गई है| इंदौर की बैंक से कर्ज लेकर न चुकाने के मामले में अब उनकी संपत्ति कुर्क की जायेगी| पटवा व अन्य द्वारा 33.45 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं चुकाने पर इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने उनकी गिरवी रखी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। बैंक इसकी कुर्की कर लोन की वसूली करेगा। 

कोर्ट ने मेसर्स पटवा ऑटोमाेटिव प्रा.लि. लसूड़िया मोरी देवास नाका और जमानतदार मेसर्स स्टार सिटी कंस्ट्रक्शन, सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा और फूलकुंवर बाई पटवा को संबंधित संपत्ति बैंक को तुरंत साैंपने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि गिरवी रखी गई संपत्ति (लसूड़िया मोरी स्थित 0.549 हेक्टेयर जमीन) बैंक को तुरंत सौंपी जाए। बैंक इसकी कुर्की कर लोन की वसूली करेगा।

दरअसल,पांच साल पहले भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था| जिसमे से 33.45 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने पर गिरवी रखी संपत्ति कुर्क की जाएगी| इससे पहले बैंक से कर्ज लेकर जानबूझकर उसे चुकाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया था| लोन नहीं चुकाने पर  2 मई 2017 को इसे एनपीए में डालते हुए संबंधित को 33.45 करोड़ जुलाई 2017 तक चुकाने का नोटिस जारी हुआ। लोन नहीं चुकाए जाने पर बैंक ने डीएम कोर्ट में संपत्ति का कब्जा दिलाने आवेदन दिया था। इसमें लगातार सुनवाई हुई और मामला डीआरटी में गया। डीआरटी  ने जनवरी 2019 तक लाेन चुकाने का अवसर दिया। अब इंदौर के कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की गिरवी रखी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट का कहना है कि गिरवी रखी गई संपत्ति को तुरंत बैंक को सौंप दी जाए। 


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