MP Farmers News : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है।कैबिनेट बैठक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर किसानों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ब्याज माफी योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/ परिवर्तन का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है।
दरअसल, कैबिनेट के फैसले के अनुसार, डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण बकाया है, के ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जायेगी।डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।वही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जायेगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
जारी निर्देश अनुसार,
- प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक, जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएँ (मूल ब्याज) 2 लाख रूपये तक है और डिफाल्टर हैं, के ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।
- कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जायेगा।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर कृषक हैं, जिन पर माफी योग्य ब्याज की राशि लगभग 2 हजार 123 करोड़ रूपये है।
- योजना का लाभ 31 मार्च 2023 की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही दिया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।
- राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूँजी की राशि का उपयोग सभी संबंधित संस्थाएँ प्रथमत:कृषकों के ब्याज को माफ करने के लिये उपयोग करेंगी।
- प्रदत्त अंशपूँजी वापसी योग्य नहीं होगी। कृषकों के लिये योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 रखी गई है।
- योजना से लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिये खाद उपलब्ध कराने के लिये यह विशेष सुविधा दी जायेगी कि जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या एवं ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन करने का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
- अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कमेटी के सदस्य और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक को संयोजक सदस्य है।
ऐसे चलेगी प्रक्रिया
- आज 12 मई को प्रदेश भर की सोसाइटियों यानी सहकारी समितियों पर डिफॉल्टर किसानों की लिस्ट चस्पा की जाएगी। इसमें किसान अपने नाम देख सकेंगे।
- 13 मई से 15 मई तक चार दिन किसानों से ब्याजमाफी योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे।
- सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी इस योजना के पात्र किसानों के फॉर्म भरवाएंगे।
- सहकारी समितियों के प्रबंधक, सेल्समैन कोऑपरेटिव बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी गांवों में मुनादी कराकर, दीवार लेखन कराकर ब्याजमाफी योजना के फॉर्म भरवाने वाले कैम्प की जानकारी देंगे।
- 6-18 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।23 मई को वित्त विभाग से सहकारिता विभाग को 2250 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- 26-27 मई को किसानों को कालातीत ऋण (डिफॉल्टर मुक्ति) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- मूलधन और ब्याज को मिलाकर जिन किसानों की राशि दो लाख रुपए तक है, उनका ब्याज माफ किया जाएगा।
- अल्पावधि फसल ऋण (12 महीने में लौटाने वाला कर्ज), फसल खराब होने पर मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार अल्पावधि और मध्यावधि ऋण माफ किए जाएंगे।