Hindi News

MP कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर किया जाएगा राशियों का भुगतान, इन्हें मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
Published:

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी के परिजनों के लिए राज्य शासन द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। जिसके मुताबिक अब कर्मचारियों के निधन के दिवस ही उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया की राशि (Ex Gratia) का भुगतान (Payment) कर दिया जाएगा। जबकि बीमार कर्मचारियों के अग्रिम भुगतान (advanced payment) को लेकर भी सरल नियम तय किए गए हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिला अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला कोषालय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के निधन के दिवसीय उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया की राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बीमार कर्मचारी के अग्रिम भुगतान के साथ पुत्रियों के विवाह के लिए अग्रिम भुगतान 24 घंटे के अंदर किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

Read More : उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, 6 से 8 मार्च के बीच होगी परीक्षा

इतना ही नहीं कर्मचारियों को 27 तारीख तक दिए जाने वाले अन्य मदों सहित मासिक देयको का भुगतान भी अब 1 तारीख को ही वेतन के साथ किया जाएगा। इस मामले में जिला कोषालय अधिकारी अजय सामदेकर ने कहा कि कोषालय में कर्मचारियों के अनावश्यक भुगतान को लंबित नहीं रखा जाएगा।E

इतना ही नहीं जिला कोषालय अधिकारी अजय सामदेकर ने यह भी कहा कि अनावश्यक देयको को लंबे समय तक लंबित ना रखते हुए इनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। एक्स ग्रेशिया राशि को लेकर राज्य सरकार द्वारा पहले भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के भुगतान को लंबित ना रखने के अलावा अन्य मदों का भी भुगतान उन्हें वेतन के साथ ही किया जाना चाहिए।

ज्ञात हो कि सभी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया राशि का भुगतान किया जाता है। किसी व्यक्ति को किसी संगठन, सरकार या बीमाकर्ता द्वारा हर्जाने या दावों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। फिर भी, भुगतान शुरू करने वाले पक्ष द्वारा दायित्व की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अनुग्रह राशि के भुगतान को स्वैच्छिक माना जाता है क्योंकि भुगतान करने वाली पार्टी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होती है।

Kashish Trivedi
लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews