मप्र पंचायत चुनाव 2021: अब 9 दिसंबर को एक साथ होगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई

mp HIGH COURT

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) में  जिला, जनपद और ग्राम पंचायत चुनाव में नए आरक्षण की बजाय साल 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवाने के मामले में आज मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने 9 नवम्बर को अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की भी सुनवाई करने को कहा है।

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आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता के ओर से सीनियर अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम चुनाव रुकवाना नहीं, संवैधानिक प्रावधानों से करवाना चाहते हैं। संविधान की धारा 243 सी और डी का मप्र सरकार ने स्पष्ट उल्लंघन किया है। हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद, संविधान के प्रावधानो का पालन होना चाहिए। नरसिंहपुर निवासी संदीप पटेल और भोपाल निवासी मनमोहन नागर ने यह याचिका दायर की है।याचिकाओं में 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करवाने को चुनौती दी गई है ।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)