मतदान महादान : विश्व के 33 देशों में अनिवार्य है मतदान, कुछ स्थानों पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान

Voting is a right and duty

MP Election 2023 : आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग हो रही है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की है। मतदान..प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है और ये उसका कर्तव्य भी है कि एक मजबूत सरकार के निर्माण के लिए मतदान करें। एक एक वोट बहुत कीमती है इसीलिए हर सजग और जिम्मेदार नागरिक को चुनाव में वोट जरुर डालना चाहिए।

बहुत महत्वपूर्ण है मतदान

वोटिंग के माध्यम से, सभी नागरिकों को सरकार चयन का समान अधिकार मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटिंग के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि और सरकार का चयन करती है। इस तरह लोग अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देते हैं। वोटिंग के माध्यम से, लोग अपनी सोच और दृष्टिकोण के अनुसार समृद्धि और विकास के लिए उम्मीदवारों को चुन सकते हैं। इसीलिए मतदान एक जागरूक समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे यहां वोटिंग के दिन सरकारी छुट्टी होती है ताकि लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में मतदान करना अनिवार्य है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा न करने पर सजा का भी प्रावधान है।

विश्व के कई देशों में मतदान अनिवार्य, कुछ स्थानों पर सजा भी मिलती है

विश्व के 33 देशों में मतदान करना अनिवार्य है। वहीं 19 देशों में मतदान न करने पर सजा का भी प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बेल्जियम, साइप्रस, पेरू बोलीविया समेत दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां वोट देना कानूनन जरुरी है। ऑस्ट्रेलिया में वहां के कानून के अनुसार 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु वाले हर व्यक्ति को मतदान करना अनिवार्य है, फिर चाहे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। ऐसा न करने पर उसपर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना न भरने पर मामला अदालत में जाता है और उस व्यक्ति को अदालत का खर्च का भी भुगतान करना होता है। वहीं बेल्जियम में भी वोट न देने पर जुर्माना लगाने का नियम है।

अगर आप ब्राजील के नागरिक हैं और वोट नहीं डाल रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। बोलीविया में तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने तीन महीने का वेतन वापस देना पड़ता है। वहीं सिंगापुर में अगर कोई नागरिक मतदान नहीं करता है तो उससे उसका वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाता है। बात करें ब्रिटेन की तो अगर कोई व्यक्ति वोट न दे पा रहा हो और मतदान के समय अनुपस्थित रहे तो उसे इस बात की पहले ही जानकारी देनी होती है। अर्जेंटीना में यदि कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल पाया है तो उसे पुलिस को ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो मतदान क दिन कहां था। इसी तरह पेरू और ग्रीस में मतदान न करने वाले व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। न्यूजीलैंड में तो चुनाव आयोग की टीम उन लोगों के घर पहुंच जाती है जो वोट नहीं डालते हैं और फिर उनसे डाक के माध्यम से वोट डलवाया जाता है।

 


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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