अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेगी ढाई लाख रुपये प्रोत्साहन राशि, जानें सरकार की पूरी योजना

Atul Saxena
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Uttarakhand Government Inter Caste Marriage Scheme : अंतरजातीय विवाह यानि इंटर कास्ट मैरिज (Inter Caste Marriage) किसी ज़माने में समाज में स्वीकार्य नहीं थी लेकिन आज बदलते परिवेष और बदलती सामाजिक सोच में ये ना सिर्फ स्वीकार्य है बल्कि इंटर कास्ट मैरिज करने वालों को एक अच्छे उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। ख़ास बात तो ये है कि अब कुछ राज्य सरकारें इसे प्रोत्साहित करने के लिए योजनायें चला रही हैं साथ में प्रोत्साहन राशि भी दे रही हैं।

उत्तराखंड सरकार ने बनाई अंतरजातीय विवाह योजना 

उत्तराखंड सरकार भी एक ऐसी ही सरकार है जो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही है, सरकार ने इसके लिए एक योजना भी बनाई है इसका नाम “उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना” है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।

सरकार देगी 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि 

इस योजना के तहत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किये जा सकते हैं,  योजना के तहत दी जाने वाली 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि नए दूल्हा दुल्हन यानि नव दम्पति अपने लिए नया घर, फर्नीचर या अन्य कोई घर गृहस्थी का सामान खरीद सकते हैं।

इस योजना में आवेदन के लिए ये है पात्रता

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सर्कार ने कुछ शर्तें भी लगाईं है, दम्पति में से कोई एक का उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है।  दम्पति में लड़का या लडकी में से कोई एक एससी या एसटी वर्ग से होना आवश्यक है। ध्यान रहे इस योजना का फायदा केवल एक ही बार लिया जा सकता है यानि दोबारा विवाह करने पर सरकार की इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।

 योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जैसे जरूरी दस्तावेज बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये सभी दस्तावेज अपने आपस आवश्यक रूप से जुटा लें।

इस योजना में ऐसे करें आवेदन

  • उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना का फायदा लेने के लिए उत्तराखंड सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर  जाएँ।
  • होम पेज पर इस योजना का फॉर्म मिलेगा इसमें क्लिक करने के बाद उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन हो जाएगा।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना है। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज को भी अटैच कर देना है।
  • जब फॉर्म पूरी तरह से भर जाये तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, आपका आवेदन सबमिट हो जायेगा।
  • भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड भी कर लें, यह फॉर्म आपको आगे चलकर काफी काम आ सकता है।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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