हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि पर बने मकान किए गए जमींदोज

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अशोकनगर।  ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई गई एक जनहित याचिका के बाद अशोकनगर जिले के राजपुर गांव की शासकीय भूमि से 54 मकानों को गिरा दिया गया । इस भूमि को लेकर शिकायत की गई थी कि यहां पर सरकारी जमीन में अवैध रूप से मकानों का निर्माण किया गया है जिसके बाद कोर्ट ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिया था। बीती 27 तारीख को भी गांव में प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया था मगर लोगों के विरोध के कारण यह अतिक्रमण नहीं हटाया था। आज भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन के लोग गांव में पहुंचे और एक मंदिर की कुछ दुकानों सहित 54 मकानों को गिरा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमण की जद में आए अपने घर की छत से बिजली का तार हटाने गए एक 20 वर्षीय युवक रफीक की करंट लगने से मौत हो गई है।

   उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही जिला प्रशासन के अधिकारियों की कोर्ट में पेशी हुई थी। जिसमें हाई कोर्ट द्वारा नाराजगी जताई गई थी। साथ ही राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को तलब किया गया था ।अगली पेशी के पहले पूरा  अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी कोर्ट ने प्रशासन को दिए थे। इसके बाद रविवार को सुबह से ही करीब 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों एवं दूसरे सुरक्षा बल के लोगो के साथ गांव में पहुंचे प्रशासन ने यहां का अतिक्रमण हटा दिया। इस अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही से  200 से ज्यादा बेघर हो गए हैं। फिलहाल यह सभी गांव के स्कूल में शरण लिए हुए।

  ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 में राम जानकी मंदिर में कुछ दुकानों के निर्माण को लेकर यहां रहने वाले एक व्यक्ति से विवाद हुआ था।  जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया और यहां एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरे  शासकीय सर्वे नंबर की जमीन पर बने  मकानो को लेकर जनहित याचिका लगाई थी।इसी याचिका की सुनवाई करते हुये कोर्ट ने यहां के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था।


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