अशोकनगर।अलीम डायर| कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में भी टोटल लॉक डाउन घोषित कर दिया गया है| कलेक्टर मंजू शर्मा द्वारा गुरूवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है। 10 अप्रैल, 2020 को रात्रि 12:00 बजे से 12 अप्रैल, 2020 को रात्रि 12:00 बजे तक जिला अशोकनगर में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है।
इस अवधि में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से नियंत्रण हेतु डयूटी पर तैनात जिला प्रशासन, पुलिस व अन्य प्रशासनिक वाहनों तथा कम्बाईन हार्वेस्टर एवं कृषि हेतु प्रयोग किये जा रहे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में नागरिक इससे मुक्त रहेगें। उक्त अवधि के दौरान अशोकनगर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानों, बैंक, ए.टी.एम. कम्बाईन हार्वेस्टर एवं कृषि यंत्र की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं एल.पी.जी. सिलेण्डर वितरण एजेंसी को छोडकर समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेगें।
इस दौरान किराना दुकानें बंद रहेंगी। मात्र किराना की होम डिलेवरी एवं फुटकर सब्जी-फल विक्रेताओं को हाथठेलों के माध्यम से चिन्हित किये गये निर्धारित वार्डों में दोपहर 12:00 बजे तक घर-घर, घूम-घूमकर सब्जी, फल विक्रय की अनुमति होगी। किंतु कोई भी फल-सब्जी विक्रेता किसी भी एक स्थान पर 15 मिनिट से अधिक समय तक नहीं रूकेगा। उक्त अवधि के दौरान दूध डेयरियां प्रात: 06:00 बजे 09:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। घर-घर जाकर दूध बेचने वाले (दूधिया) प्रात: 06:00 बजे 12:00 बजे तक ही दूध वितरण कार्य कर सकेगें।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ मंजू शर्मा ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिला अशोकनगर में 10 अप्रैल को रात्रि 12:00 बजे से 12 अप्रैल रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण जिला अशोकनगर को लॉक डाउन किया गया है।#MPFightsCorona @JansamparkMP pic.twitter.com/5Cf7tdEp0s
— Collector Ashoknagar (@CAshoknagar) April 9, 2020