बालाघाट, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट जिले (Balaghat) में कॉलेज छात्रों (College Student) की छात्रवृत्ति (Scholarship) में लापरवाही बरतने पर अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने सख्त रवैया अपनाया है।अपर कलेक्टर (Balaghat ADM) ने जिले में समस्त निजी और शासकीय महाविद्यालयों (Government College And Private College) के प्राचार्यों (Principle) को निर्देशित किया है कि वे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग (SC-ST) के छात्र-छात्राओं (Student) को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (Post Metric Scholarship) स्वीकृति के लिए अपने डिजीटल सिग्नेचर शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करें।
MP Transport: बसों-परमिट को लेकर गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
ADM द्वारा प्राचार्यों को इस संबंध मे दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि NIC के स्कॉलरशिप (Scholarship) पोर्टल 2.0 से वर्ष 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति किये जाने के लिए पोर्टल पर डिजीटल सिग्नेचर अपलोड करने के निर्देश जारी किये गये थे। पोर्टल से प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि अभी तक एन.आई.सी. स्कॉलरशिप (Scholarship) पोर्टल 2.0 में बालाघाट जिले में पंजीकृत 170 संस्थाओ में से 65 संस्थाओ के द्वारा DSC (Digital Signature Certificate) पोर्टल पर अपलोड किये गये है। इनमें भी त्रुटियां पाई गई।
अपर कलेक्टर ने कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए जारी किए यह निर्देश
- छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजीटल सिग्नेचर अपलोड किये जाने के लिए शासकीय महाविद्यालयो को स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर दो DSC अपलोड किया जाना है।
- पहला DSC संस्था की लॉगिन, जिसके द्वारा आवेदन रिसीव किये जाते है, से अपलोड किया जाना है। यह DSC प्राचार्य द्वारा मनोनित छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी का होगा।
- शासकीय महाविद्यालयो के द्वारा दूसरा DSC संस्था के सेंक्शन ऑथारिटी (SA) के लॉगिन से अपलोड किया जाना है। यह DSC संस्था के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य का होना चाहिए।
- दोनो DSC दो पृथक-पृथक पदाधिकारियों के रहेगे। जिसमें सेंक्शन आथोरिटी का DSC अनिवार्यत: संस्था प्रमुख/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य का होना चाहिए।
- अशासकीय संस्थाओ के द्वारा केवल एक DSC अपलोड किया जायेगा, जो संस्था प्रमुख प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य का होना चाहिए।
- जिन शासकीय संस्थाओ के द्वारा त्रुटिवश संस्था प्राचार्य का DSCसेंक्शन आथोरिटी के स्थान पर आवेदन रिसीव किये जाने हेतु संस्था की लॉगिन में अपलोड कर दिया गया है, उनमें त्रुटि सुधार का ऑप्शन NIC द्वारा दिनांक 17 मार्च 2021 के पश्चात प्रदाय किया जा रहा है।
- शासकीय संस्थायें त्रुटि को सुधार कर सेंक्शन आथोरिटी के रूप में प्राचार्य का DSC अपलोड करेंगे।
- संस्था प्राचार्य द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकारी का DSC स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर उसकी लिखित जानकारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट को भेजेगे। जिससे पोर्टल पर उनके DSC का वेरिफिकेशन किया जा सके।
- पोर्टल पर DSC अपलोड करने की कार्यवाही सभी शासकीय / अशासकीय संस्था प्राचार्य द्वारा तीन दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जायें, जिसके पश्चात तत्काल संस्था के लॉगिन में प्रदर्शित हो रहे छात्रवृत्ति (Scholarship) के प्रकरणो को रिसीव कर उनकी स्वीकृतियां जारी की जायें।