Betul : जिले में धारा 144 लागू, शादी में अधिकतम 100 लोग, जानिये क्या हैं नए निर्देश

बैतूल, वाजिद खान। महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिले में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी ने गुरुवार देर शाम धारा 144 (section 144) लागू कर दी है। इसी के साथ शादी समारोह में 100 लोग, अंतिम संस्कार में 30 लोगों से अधिक के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा भंडारा, कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं हो पाएंगे।

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य से बैतूल क्षेत्र में आने वाले आमजनों को जिले की सीमा में प्रवेश के दौरान बैतूल-परतवाडा रोड पर खोमई बेरियर, प्रभातपट्टन-वरूड रोड पर गौनापुर बेरियरतथा मुलताई-नागपुर रोड पर खंबारा टोल नाके पर मेडिकल प्रमाण पत्र, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। मास्क, फेस कवर पहनना तथा इस दौरान सुरक्षित दूरी का पालन करना, सैनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने की जवाबदारी संबंधित वाहन चालक-परिचालक की भी रहेगी। जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व चेक पोस्ट पर स्थापित जांच टीम से सभी आमजनों को तापमान चेक कराना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान संदिग्ध गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन कराया जाएगा एवं स्वस्थ लक्षण रहित व्यक्ति को 7 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। जिले की सीमा में मास्क-फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।

गाइडलाइन के मुताबिक जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित को अर्थदण्ड से दंडित कर वैधानिक कार्यवाही होगी। जिले के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों में क्रेता-विक्रेता को मास्क-फेस कवर, सैनेटाइजर का उपयोग करना, सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर से लेना होगी । विवाह समारोह हेतु अधिकतम वर-वधू की तरफ से कुल 100 व्यक्ति शामिल होंगे । इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर से लेना होगी। जिले के सभी मांगलिक भवन,मैरिज गार्डन संचालक बिना अनुमति के कोई विवाह कार्यक्रम अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जिले के समस्त स्थानों पर धार्मिक, सामाजिक, मेला, जुलूस व इसी प्रकार के अन्य आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर की पूर्वानुमति उपरांत ही किये जा सकेंगे। किसी भी प्रकार भंडारे का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने गुरुवार को जिले में महाराष्ट्र की सीमा से सटे हीरादेही में बनाए गए चेक पोस्ट का निरीक्षण भी किया। यहां पर महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग, रिकार्ड संधारण के संबंध में जानकारी ली। प्रतिदिन महाराष्ट्र से करीब 40 से 50 लोग जिले में आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आने वाले लोग जिले में किस स्थान पर जा रहे हैं इसकी पड़ताल करने के लिए कलेक्टर ने दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर स्वयं ही संपर्क कर जानकारी ली।

Betul : जिले में धारा 144 लागू, शादी में अधिकतम 100 लोग, जानिये क्या हैं नए निर्देश

 

वाजिद खान………बैतूल


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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