MP News: मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां चुनावी खर्चों की विवरण को पेश न करने पर भिंड के पार्षद प्रदीप शर्मा को पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। जारी आदेश से 5 साल तक के लिए जिले की नगर परिषद फूफ के वार्ड क्रमांक-1 के पार्षद 5 साल के लिए अयोग्य हो गए हैं।
30 दिनों के भीतर पेश करना रहता है विवरण
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद और चुनाव का नतीजा जारी होने के बीच 30 दिनों के भीतर चुनाव के दौरान खर्च होने वाले पैसों का विवरण राज्य निर्वाचन आयोग में पेश करना जरूरी होता है। वहीं अगर कोई भी उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उसकी सदस्यता को रद्द कर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
जुलाई 2022 में हुआ था चुनाव
गौरतलब है कि जुलाई 2022 में पार्षद का चुनाव हुआ था। इस दौरान भिंड जिले की नगर परिषद के वार्ड क्रमांक संख्या- 1 से प्रदीप मिश्रा चुनाव लड़े थे। वहीं 20 जुलाई 2022 को चुनाव का नतीजे का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इस दौरान उन्होंने 30 दिनों के भीतर चुनाव में खर्च के विवरण को निर्वाचन आयोग में पेश नहीं किया गया था। जिसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उनकी पार्षद सदस्यता को रद्द कर अयोग्य घोषित करार दिया गया है।