भोपाल : स्कूल बस में मासूम के साथ रेप का मामला, ड्राइवर और महिला केयर टेकर दोषी करार

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Bhopal School Rape : पूरे देश में सनसनी बनी भोपाल की घटना में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा, राजधानी भोपाल में स्कूल में में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े 3 साल की मासूम से स्कूल बस में ही रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने 3 महीने में फैसला सुना दिया है। इस मामलें में सुनवाई के बाद कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि इन्हें सजा सोमवार को सुनाई जा सकती है।

यह था मामला 

घटना 3 महीने पुरानी है। बच्ची भोपाल के नीलबड़ इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही बच्ची के साथ रेप किया था। इस मामलें का खुलासा तब हुआ जब 8 सितंबर को जब बच्ची घर लौटी, तो उसके कपड़े बदले हुए थे। ये देख मां हैरान हुई। बाद में उन्हें बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। शक हुआ तो बच्ची से पूछा कि आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया था कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वे बैड टच करते हैं। इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया। बाद में घटना की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। महिला थाना पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने घटना के 20 दिन के अंदर 242 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। तीन महीने के अंदर 32 लोगों की गवाही हुई।

घटना 8 सितंबर की है। मां ने जब स्कूल से आई बच्ची के कपड़े बदले हुए देखे तो हैरान हुई। बेटी से पूछा कि क्या आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया कि बस वाले अंकल बैड हैं। इसके बाद ही पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट, फिर पुलिस में शिकायत की। घटना 8 सितंबर की है। मां ने जब स्कूल से आई बच्ची के कपड़े बदले हुए देखे तो हैरान हुई। बेटी से पूछा कि क्या आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया कि बस वाले अंकल बैड हैं। इसके बाद ही पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट, फिर पुलिस में शिकायत की।

 


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Harpreet Kaur

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